नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जमीयत उलेमा एक हिंद की बुलडोजर कार्रवाई रोकने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि कानूनी तौर पर की जा रही कार्रवाई पर इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को की जाएगी।
पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ हो रही कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद के वकील ने कहा कि असम, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में आरोपी से जुड़े रिश्ते वालों के घर गिराने की खबरें मीडिया में छपी हैं। हमें यह व्यवस्था नहीं चाहिए। इसपर सॉलिसिटर ने कोर्ट में कहा कि हमें ऐसी याचिकाओं पर ऐतराज है। कानूनी तौर पर की जा रही कार्रवाई को याचिकाओं के माध्यम से सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसपर जमीयत के वकील ने माना कि हो सकता है कि अवैध निर्माण ही तोड़े गए हों। हमारा ऐतराज सिर्फ यह है कि फिर सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को
यूपी सरकार ने इस मामले में अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि यूपी में हुई अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। जमीयत की याचिका कोर्ट को गुमराह करने के लिए दाखिल की गई है। यूपी सरकार ने इसे खारिज करने की मांग की है।