राजीव नगर में ऑपरेशन बुल्डोजर पर कोर्ट की रोक, DM को पेश होने का निर्देश
पटना : पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में चल रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
प्रशासन की कार्यवाही पर 2 दिनों का स्टे
पटना हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पटना जिला अधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्यवाही पर 2 दिनों का स्टे लगा दिया है कोर्ट का स्टे आर्डर लेकर वकील राजीव नगर पहुंच गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
दरअसल, बिहार की राजधानी पटना का राजीव नगर इलाका इन दिनों सुर्खियों में है। इसका कारण है यहां यूपी के बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर इलाके में अवैध मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन के आदेश पर बुलडोजर ने अबतक लगभग 100 मकानों को देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया है। पटना के राजीव नगर में 40 एकड़ जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के बाद धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन का दावा है कि लोगों को डेढ़ महीने पहले घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया था।
बीते दिन डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में 2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी और 12 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि नेपाली कॉलोनी में लैंड माफिया एक्टिव हैं। उन्होंने पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर उसे बेच रहे हैं। लैंड माफियाओं ने इस अतिक्रमण को रोकने के लिए सारी कोशिशें कर लीं। अदालत भी चले गए, लेकिन कोर्ट ने इलाके से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।