पर्यावरण संरक्षण हेतु स्ट्रीट आर्ट
आरा : भोजपुर के युवा चित्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक इन्द्रलोक भवन, जगदेव नगर में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि कल 3 जुलाई को सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सिविल सर्जन के आवास, दक्षिणी रमना रोड, आरा के गोलम्बर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए “सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जागरूकता अभियान” के अंतर्गत भोजपुर के युवा चित्रकारों द्वारा स्ट्रीट आर्ट बनाया जायेगा।
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कौशलेश कुमार और रौशन राय के नेतृत्व में कल जमीन पर अंकित होने वाले स्ट्रीट आर्ट का चित्रकारों द्वारा आज ले आउट किया गया।आम जनता सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार कड़े कानून बना कर आम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहती है। इस क्रम में चित्रकारों द्वारा आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए संदेशप्रद आकर्षक चित्र बनाया जायेगा तथा भास्कर मिश्र के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा हैंडबिल वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर रौशन राय, कौशलेश कुमार, भास्कर मिश्र, रूपा कुमारी, मुकेश चौधरी, अभिनव मिश्र, अमन राज, हिमांशु राज आदि उपस्थित थे।
भोजपुर में पाए इमरजेंसी सुविधा सिर्फ एक नंबर डायल कर
आरा : भोजपुर में 112 डायल नंबर से इमरजेंसी पुलिस द्वारा सहायता दी जाएगी। जब आप किसी इमरजेंसी हालात में होते हैं तो अपना फोन उठाते हैं और फिर पुलिस, एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड को अलग-अलग नंबर पर फोन लगाकर तत्काल सहायता मांगते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा।
अब आपको एक ही नंबर डायल करने पर यह सारी सुविधा मिलेगी। अगर आप भोजपुर में हैं तो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान डायल करें 112 और आपको तुरंत पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत तमाम प्रकार की सहायता आपके पास पहुंच जाएगी। भोजपुर जिले को GPS से लैस 10 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) की गाड़ियां मिली है। जिसे भोजपुर एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखा कर गाड़ियों को रवाना किया। भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि यह सुविधा भोजपुर में शुरू हो चुकी है।
आप किसी भी इमरजेंसी में 112 नंबर डायल करेंगे तो आपको तुरंत मदद मिलेगी। यह सुविधा 24×7 उपलब्ध रहेगी। आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से आप तुरंत जुड़ जाएंगे। 112 नंबर पर डायल करने के बाद आपके लोकेशन का तुरंत पता लगाया जाएगा और आपको तुरंत पुलिस के द्वारा मदद मिलेगी।
थर्मोकोल थाली-कटोरी और पॉलीथिन चेकिंग अभियान की हुयी शुरुआत
आरा : बिहार में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथिन के बैग और थर्मोकोल के प्लेट-कटोरी की बिक्री नहीं होगी। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलीथिन के कैरी बैग नहीं मिलेंगे। रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा तो एक लाख रुपये तक के जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।
आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। विभाग की तरफ से इस संबंध में 6 महीने पहले 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इस्तेमाल किया तो देना होगा जुर्माना एक जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा।ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या पांच वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
राजीव एन० अग्रवाल की रिपोर्ट