विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, विधायकी जाने का खतरा मंडराया

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पटना : बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। जानकारी हो कि बीते 14 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था।

जानकारी हो कि,अनंत सिंह के लदमा गांव के पैतृक आवास से AK-47 और हैंडग्रेनेड की बरामदगी मामले में खुद कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद से ही अनंत सिंह पिछले 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

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एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने तीन साल पुराने मामले में अनंत सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताए हैं, सजा से वो कम हो जाएगा।

दरअसल,यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। सुनवाई के बाद यह कहा कि दो साल से अधिक सजा पर चुनाव नहीं लड़ने और विधायकी स्वतः समाप्त हो जाने का प्रविधान है। इसके आधार पर अब यह पूर्व विधायक हो जाएंगे।

गौरतलब हो कि, पटना पुलिस की एक टीम ने बाढ़ के तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त 2019 को लदमा गांव में अनंत सिंह के घर पर छापा मारा था और एके-47 के अलावा हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। हालांकि इसके बाद आनंद सिंह ने कहा था कि, वो घर मेरा है, लेकिन मैं वहां पिछले कई दिनों से नहीं गया हूं और संपत्ति की देखभाल एक केयरटेकर कर रहा था।

घर की तलाशी में बरामद हुए थे हथियार

वहीं,अनंत सिंह के घर से तलाशी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 राइफल, दो जिंदा हथगोले और एके-47 के 26 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। बताया जाता है कि एके-47 राइफल को झोपड़ी में रखा गया था, जबकि हथगोले उसकी बगल की झोपड़ी से बरामद किए गए थे। छापेमारी के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया था कि एके-47 राइफल को समान रूप से प्लास्टिक की थैली में लपेटा गया था, जिसके बाद कार्बन की परतें लगाई गई थीं, ताकि मेटल डिटेक्टर्स से बचा जा सके।

जानकारी के अनुसार, राजद विधायक अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ चार नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था।

 

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