योगी के बुलडोजर पर SC का स्टे, लेकिन नियमानुकूल जारी रहेगा ऐक्शन
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार के बुलडोजर ऐक्शन पर रोक तो नहीं, लेकिन फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्टे लगा दिया है। प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगले सप्ताह तक रुकी रहेगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को इस संबंध में अगले तीन दिन के अंदर हलफनामा देकर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
तीन दिन में यूपी सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब एक सप्ताह बाद होगी।
जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई
सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन में अगर नियमों का पालन किया गया है, तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सोमवार को याचिका दायर कर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि किसी आरोपी की संपत्ति पर तत्काल कार्रवाई न की जाए। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की।