ट्रेन में अब इतने Kg से अधिक लगेज लेकर चले तो देना होगा जुर्माना, देखें श्रेणी अनुसार चार्ज लिस्ट
नयी दिल्ली : अब अगर आपने ट्रेन में एक तय सीमा से अधिक सामना लेकर यात्रा की तो आपको अब अतिरिक्त पैसा देना होगा। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि अगर आप ट्रेन में बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको जुर्माना भी देना होगा जो सामान्य दरों से छह गुना अधिक होगा। इसके लिए रेलवे ने बजाप्ता ट्रेन की बोगी की श्रेणी के अनुसार सामान के भार के अनुसार चार्ज वाली लिस्ट जारी की है।
चुपचाप ज्यादा लगेज ले जाने पर छह गुना चार्ज
प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे में अभी तक यह नियम है कि यात्री जिस श्रेणी में यात्रा कर रहा है उसके आधार पर व ट्रेन के डिब्बे में 40 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक का भारी सामान मुफ्त ले जा सकता है। लेकिन अब यदि इस भार सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्री को अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि तय भार सीमा से अधिक भार का सामान अपने साथ ले जाने की जानकारी यात्री नहीं देता है और चुपचाप सामान लेकर जा रहा है तो उसे सफर के दौरान पकड़े जाने पर सामान्य दर से छह गुना अधिक का जुर्माना भुगतान करना होगा।
रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर दी यह जानकारी
रेलवे मंत्रालय ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है जिसमें लिखा गया है कि सामान अधिक होगा तो यात्रा के सुख कम हो जाएंगे! ट्रेनों में यात्रा करते समय अधिक सामान न ले जाएं। अधिक सामान के मामले में एक्स्ट्रा सामान के लिए बुकिंग करना होगा। सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है।
क्लास मुफ्त भार मार्जिन भार अधिकतम भार
AC फर्स्ट क्लास 70 Kgs 15 Kgs 150 Kgs
AC2-स्लीपर/फर्स्ट क्लास 50 Kgs 10 Kgs 100 Kgs
AC3-स्लीपर/AC चेयर 40 Kgs 10 Kgs 40 Kgs
स्लीपर क्लास 40 Kgs 10 Kgs 80 Kgs
सेकेंड क्लास 35 Kgs 10 Kgs 70 Kgs
अतिरिक्त सामान की इस तरह करायें बुकिंग
ट्रेन की रवानगी के समय से करीब 30 मिनट पहले तक यात्री अपने तय मुफ्त भार से अधिक भार वाले सामना की बुकिंग करा सकते है। इसके लिए यात्री को स्टेशन के लगेज कार्यालय में बुकिंग के वक्त सामान लेकर जाना चाहिए। यात्री ऐसा अपनी यात्रा का टिकट बुक कराते समय भी कर सकते हैं।