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ज्ञानवापी पर SC ने भी दिया मुस्लिम पक्ष को झटका, हटाये गए कोर्ट कमिश्नर

नयी दिल्ली : ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में जबसे विशाल शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, तभी से मुस्लिम पक्ष काफी परेशान है। आज मंगलवार को भी समूचे देश में यह मामला सूर्खियों में गरमाया रहा। आज इस विवाद में दो अहम अदालती फैसले सामने आये। पहले फैसले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका दिया, वहीं वजूखाने में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नमाज को भी बेरोकटोक जारी रखने का आदेश वाराणसी प्रशासन को दिया। उधर ज्ञानवापी पर चल रहे सर्वे से जुड़े मामले में वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने का फैसला सुनाया। अब दो दिन बाद सर्वे के लिए नियुक्त बाकी दो कोर्ट कमिश्नर अदालत में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

सर्वे पर रोक लगाने से शीर्ष अदालत का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे कराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को दो दिन की मोहलत

इसबीच वाराणसी कोर्ट ने आज सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। उनके एक सहयोगी पर सर्वे की जानकारी मीडिया में लीक करने की बात कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने भी उन्हें हटाने की मांग की थी। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट ने सर्वे में शामिल बाकी दो कोर्ट कमिश्नरों को दो दिन का समय दिया ताकि वे सर्वे की रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर सकें।