ससुराल से फूफा लड़की ले भागा
आरा : भोजपुर जिला के बड़हरा थानान्तर्गत लौहर फरना गांव ससुराल में रह रहा युवक अपने साला की लड़की नंदनी कुमारी को ले भागा। इस सम्बन्ध में लौहर फरना निवासी गया प्रसाद के पुत्र मुकेश प्रसाद ने बडहरा थाने में रिश्तेदार के खिलाफ अपनी पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया है| दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बडहरा थानाध्यक्ष ने बताया कि धीरज कुमार कुमार अपनी ससुराल में रहता था जो मुकेश प्रसाद का बहनोई लगता था| उसने स्कूल जाने के बहाने मुकेश कुमार की पुत्री यानी अपनी भतीजी को बहला फुसलाकर शादी करने की नियत से अगवा कर लिया और उसे अपनी बाइक पर लेकर भाग गया|
धीरज कुमार की शादी लौहर फरना गांव में हुई थी और तीन महीने पहले पत्नी की मृत्यु के बाद से ही वह अपनी ससुराल में रह रहा था| उसने अपने साले की लड़की जो उसकी भतीजी लगती थी, को शादी की नीयत से ले भागा है। पुलिस ने आवेदन मिलते ही छानबीन शुरू करने के साथ लड़की को सकुशल बरामद करने में जुट गई|
तीन अवैध बालू लदे ट्रक जब्त
आरा : भोजपुर जिला के कोईलवर थानान्तर्गत राजापुर इंगलिसपुर गांव स्थित छलका के समीप बालू डंपिंग कर लोडर द्वारा तीन अवैध बालू लदे ट्रक को जब्त किया है। मिली जानकारी अनुसार इन क्षेत्रों के हरेक गांव में बालू धंधेबाज बालू डंपिंग व ट्रक ट्रैक्टर द्वारा लोडिंग कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। जहां खनन पदाधिकारी आनंद प्रकाश, श्यामानंद ठाकुर,अनुप त्रिपाठी व स्थानीय थाना के सहयोग से तीन अवैध बालू लदे ट्रक पकड़ा और वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।
पुलिस व खनन विभाग की कार्रवाई से बालू धंधेबाज व पासिंग गिरोह में हड़कंप मच गया था।छापेमारी में एएसआई उपेन्द्र कुमार, धनंजय शर्मा, खनन पदाधिकारी आनंद प्रकाश,श्यामानंद ठाकुर सहित अन्य कई पुलिस बल मौके पर मौजूद थे|
बाइक पर लदे चौबीस बोतल विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार
आरा : भोजपुर पुलिस ने सिन्हा ओपी अंतर्गत कुदरियां बांध सड़क पर बाइक पर बैग में लदे 24 बोतल विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज चांदी थानान्तर्गत खनगाव निवासी स्व.रामु पांडेय के पुत्र चंद्रमौली पांडेय व हरेकृष्ण तिवारी के पुत्र गौरव कुमार है।
पुलिस को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश राज्य से शराब धंधेबाज शराब अपनी बाइक से लेकर कुदरियां बांध सड़क पर भोजपुर आरा आ रहे है। पुलिस ने नाटकीय ढंग से सादे लिबास में दोनों शराब धंधेबाज को कुदरियां बांध सड़क पर गिरफतार कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।
बिजली चोरी जुर्माना, प्राथमिकी दर्ज
आरा : भोजपुर जिला के कृष्णागढ़ थानान्तर्गत बभनगावां गांव में बिजली विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर बिजली चोरी कर मोटर,बोरिंग चलाते एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते 59,500 रूपए का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि बभनगावां गांव में शकुन चौधरी के पुत्र सुदर्शन चौधरी विद्युत तार चोरी कर टोका फंसा मोटर व बोरिंग चला रहा है|
पुलिस व बिजली विभाग के अधिकारियों ने चोरी करते ही रंगेहाथ पकड़ा। उनपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए 59,500 रुपया जुर्माना भी बसूला| कृष्णागढ़ थानाध्यक्ष जयंत प्रकाश ने इस बात की पुष्टि की है|
अपराधियों ने युवती को मारी गोली
आरा : भोजपुर जिले के बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे पर जगदीशपुर थानान्तर्गत दावां बहुरहवा बाबा स्थान के समीप बुधवार की देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने एक युवती को गोली मार दी। उसे जगदीशपुर से आरा निजी अस्पताल लाया गया। मामला जमीन के विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है|
जगदीशपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि जख्मी युवती मूल रूप से पीरो थानान्तर्गत केशवा गांव निवासी सुशील कुमार शर्मा की 19 वर्षीया पुत्री बिट्टू कुमारी है। उसके माता-पिता जगदीशपुर के नयका टोला के समीप विगत 3 वर्षों से नया घर बना कर रहते हैं। जख्मी उसके चाचा की शादी बिहिया महथीन माई मंदिर में थी| शादी समारोह में भाग लेने के लिए वह अपने भाई-भाभी के साथ बाइक से बिहिया गई थी। शाम में वह वापस जगदीशपुर लौट रही थी। इसी बीच जगदीशपुर थानान्तर्गत दावां बहुरहवा बाबा स्थान के समीप बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने पीछे से गोली चला दी।
बाइक पर सबसे पीछे बैठे रहने के कारण उसे पीठ में गोली लग गई। जख्मी ने बताया कि जगदीशपुर में उनके पड़ोसी के साथ सीढी को लेकर विवाद चला आ रहा था। संभवत उसी को गोली मारी गई है। उसने मुकेश नायक युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि युवती के फर्द बयान होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वैसे पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है।
फर्जी दस्तावेज पर नागालैंड से हथियार का लाइसेंस लेने वाले बीस लोगो के विरुद्ध केस
आरा : भोजपुर पुलिस ने नागालैंड से जारी लाइसेंस के आधार पर हथियार रखने वाले बीस लोगों पर नवादा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। इनमें ठेकेदार सहित शहर के कुछ चर्चित चेहरे शामिल हैं। सभी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस लेने, गैर कानूनी रूप से हथियार रखने और गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। नाम-पता का सत्यापन करने के बाद इन लाइसेंस धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। अब पुलिस इन सभी के हथियार जब्त करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।
जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा जारी आदेश के आलोक में भोजपुर डीएम और एसपी के आदेश पर नवादा थाना की पुलिस ने नागालैंड से जारी लाइसेंस धारकों के नाम और पता का सत्यापन किया। इसके क्रम में नवादा थाना क्षेत्र में रहने वाले बीस लाइसेंस धारकों के पता का सत्यापन किया गया। इनमें दो लाइसेंस धारक अपने पते पर नहीं पाये गये, जबकि एक फिलहाल पटना के जेल में बंद है।
लाइसेंस मिलने के बाद इन धारकों द्वारा स्थानीय थाना और जिला शस्त्र पदाधिकारी के पास पंजी में शस्त्र की इंट्री भी नहीं करायी गयी है। वहीं थानाध्यक्ष के निर्देश के बावजूद इन लोगों द्वारा शस्त्र और लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में सहयोग भी नहीं किया गया। उसके बाद इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी।
दो दिन से लापता युवक का शव बरामद
आरा : भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र से दो दिन से लापता एक युवक का करवासीन बधार स्थित गेहूं के खेत से बरामद हुआ। उसका हाथ पांव बांधकर मौत के घाट उतारा गया था। सहार थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया। मृतक सहार थानान्तर्गत गोडिहां गांव निवासी छोटू यादव का 18 वर्षीय पुत्र अजीत यादव है। वह पेशे से मजदूर था।
मृतक के चाचा अशोक कुमार यादव ने बताया कि 9 मई की शाम पांच बजे अजीत यादव का दोस्त अजिमाबाद थानान्तर्गत डीहरा गांव के धर्मेन्द्र यादव के घर पहुंचा। वह अजित के साथ अजीमाबाद थानान्तर्गत ताराचक गांव में तिलक समारोह में गया हालांकि अजीत यादव के पिता छोटू यादव ने जाने से मना कर दिया लेकिन अजीत की जिद के कारण उसे जाने दिया। दोनों ताराचक गांव तिलक समारोह में चल गए।
देर रात जब अजीत यादव घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अगले दिन मंगलवार की सुबह धर्मेंद्र यादव उसके घर पर पहुंचा और कहा कि अजीत कहां है? जिसके बाद परिजनों ने कहा कि अजीत तुम्हारे साथ गया था, तो उसने कहा कि वह मेरी बाइक ले लिया और कहा कि तुम यही खड़े रहो, मैं आता हूं। इसके बाद अजीत नहीं लौटा जबकि बाइक करवासीन बधार में पड़ी हुई है। परिजनों ने इसकी सूचना सहार थाना को दी।
सहार थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुये उसके दोस्त धर्मेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही थी कि इसी बीच ह स्थानीय थाना क्षेत्र के करवासीन बधार स्थित गेहूं के खेत से उसका शव बरामद हुआ। पीरो एसडीपीओ राहुल सिंह ने बताया कि 9 मई की शाम अजीत अपने दोस्त के साथ तिलक समारोह में भाग लेने सत्या टोला गया था लेकिन वापस नहीं लौटा।
इस संबंध में मृतक के भाई ने 10 मई को स्थानीय थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस एवं परिजन साथ मिलकर खोजबीन कर रहे थे। इसी क्रम में आज सुबह उसका शव करवासीन गांव के बधार स्थित खेत से मिला। पुलिस इस मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। वैसे पुलिस दो बिंदुओं पर छानबीन कर रही है।
बिजली चोरी करने की प्राथमिकी दर्ज
आरा : भोजपुर जिला के बड़हरा थानान्तर्गत कोल्हरामपुर गांव में बिजली चोरी करते बिजली विभाग के अधिकारियों ने तीन घर को पकड़ा है। बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि कोल्हरामपुर गांव में बिजली के तार पर टोका फंसा चोरी की जा रही है| जहां पुलिस व बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कोल्हरामपुर में छापेमारी कर चोरी से बिजली जलाते तीन घर को पकड़ा।
बिजली विभाग के कर्मचारियों व पुलिस ने तीनो घर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कोल्हरामपुर गांव निवासी जयकुमार राय के पुत्र कुणाल राय, राम अयोध्या राय के पुत्र राजू राय व संगम राय के पुत्र संतोष राय के खिलाफ बिजली चोरी करने का नामजद आरोपी बनाया है।
बीपीएससी पेपर लीक के पीछे छुपे सफेदपोश लोगों की भी जांच हो-क्यामुद्दीन अंसारी
आरा : भाकपा-माले राज्य कमिटी सदस्य क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि बीपीएससी पेपर लीक मामले मे कुछ गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके केन्द्र मे बैठे सफेदपोशों को खोजना होगा। माले नेता क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें कुछ भाजपा से जुड़े लोग भी है। क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि नीतीश भाजपा राज एक भ्रष्ट राज मे तब्दील हो गया।
बीपीएससी पेपर लीक मामला काफी गम्भीर है जिससे लाखों बच्चों(छात्रों)के जिन्दगी को तबाह हो गयी है दिल्ली, पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों से गाड़ी भाड़ा खर्च कर आये,जिनका पैसा और समय दोनो बरबाद हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी पेपर लीक मामले मे हुई है उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो तथा इस खेल मे शामिल सफेदपोश चेहरों को सरकार बेनकाब करें तथा शीघ्र बीपीएससी परीक्षा ली जाय।
आयोग के आदेश के ढाई वर्ष बाद नगर पंचायत जगदीशपुर के पूर्व पार्षद पति-पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज
आरा : मृत्युंजय सिंह हत्याकांड में अभियुक्त स्व गंगाधर प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार ने जेल से जमानत पर आने के बाद नगरपालिका आम चुनाव 2017 में स्वयं नगर पंचायत जगदीशपुर भोजपुर के वार्ड संख्या-15 से तथा इनकी पत्नी रीता कुमारी ने वार्ड संख्या-14 से नामांकन किया था। नामांकन-पत्र में मुकेश कुमार तथा रीता कुमारी ने गलत शपथ-पत्र के साथ नाम निर्देशन-पत्र भरा था।
नामांकन के बाद प्रत्याशियों का डाटा ऑनलाइन करना था परंतु समय पर ऑनलाइन नहीं होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ शिकायत का समय व्यतीत होने के बाद स्व मृत्युंजय सिंह के भाई कुमार मुकेश सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के आदेश का पालन नहीं करने में जिला प्रशासन को दोषी बताया है| कुमार मुकेश सिंह ने बताया कि आयोग के आदेश के पालन में जिला प्रशासन ने करीब ढाई वर्ष बिता दिए|
साक्ष्यों सहित सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को दिनांक 20.07. 2017 को भारतीय डाक द्वारा शिकायत-पत्र कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। आयोग ने कृत कार्रवाई की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार आवेदन के तहत दिनांक 16. 08.2017 को जानकारी मांगने पर राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के पत्रांक 377 दिनांक 29.08.2017 से सूचना दी गई कि आयोग का पत्रांक 3545 दिनांक 26.07.2017 से जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी भोजपुर को परिवाद पत्र में उठाए गए बिंदुओं पर जाँच कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से संपर्क करने पर पत्रांक 1186 दिनांक 20.09.2017 से अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर को परिवाद-पत्र से संबंधित जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अविलंब भेजने का पत्राचार किया गया था। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर ने पत्रांक 1682 दिनांक 18.11. 2017 से जाँच प्रतिवेदन उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित किया।
जाँच-प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उप निर्वाचन पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 1436 दिनांक 28.11.2017 से सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को जाँच समर्पित की गयी|। इस इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर ने भी पत्रांक 264 दिनांक 28.05.2018 से दोषियों पर कार्रवाई हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार किया गया था।
जाँच कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के पत्रांक 2026 दिनांक 20-11-2019 से जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) भोजपुर को नगर पंचायत जगदीशपुर के वार्ड संख्या -14 से निर्वाचित वार्ड पार्षद रीता कुमारी एवं वार्ड संख्या -15 से निर्वाचित मुकेश कुमार पर शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 के तहत कार्रवाई करने हेतु पत्र निर्गत किया गया।
उक्त पत्र के आलोक में की गई कार्रवाई पर जिला में संपर्क करने पर बताया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 152 दिनांक 15-2-2020 से अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर ने कार्रवाई के बारे में अपने ज्ञापांक 718 दिनांक 07.04.2020 से बताया गया कि दोनों निर्वाचित वार्ड पार्षदों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पुनः इसी विषय में अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर से जानकारी प्राप्त करने पर पत्रांक 177/गो०दिनांक 04.02.2021 से बताया गया कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पंचायत)-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर को जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक 152 दिनांक 15.02. 2020 एवं राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना का पत्रांक 2026 दिनांक 20.11. 2019 के आलोक में निदेश दिया गया है कि कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं करने का मुख्य कारण मुकेश कुमार जमानत पर जेल से बाहर आने पर चुनाव जीतकर मुख्य पार्षद बन गए। जिस प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया वो नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर भी प्रभार में थे। नगर पंचायत जगदीशपुर के मुख्य पार्षद के पद पर रहते हैं मुकेश कुमार के द्वारा कानून के प्रतिकूल कार्य कर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपयें का लूटपाट एवं गबन किया गया। इस राशि के प्रभाव से भी अपने ऊपर कार्रवाई को टालते रहते ये भी एक प्रमुख वजह है।
बता दें कि इसी दौरान हत्याकांड में दिनांक 03.11. 2020 को दोषी करार होने पर मुख्य पार्षद पद गवाना पड़ा। पद गंवाने के उपरांत भी पदाधिकारियों द्वारा इनके अनुकूल विधि के विरुद्ध पत्र निर्गत कर मुख्य पार्षद के पद पर आसीन कराने का भरसक प्रयास किया गया। आयोग के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पुनः कुमार मुकेश सिंह के द्वारा दिनांक 25.02.2022 को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना को अवगत कराया| जिसके बाद आयोग ने ज्ञापांक संख्या 820 दिनांक 28.02.2022 से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिवादी एवं आयोग को सूचना उपलब्ध कराने का पत्र निर्गत किया गया।
इसके पश्चात भी कार्रवाई नहीं होने पर दोबारा राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक 1345 दिनांक 30.03.2022 से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिवादी एवं आयोग को दिनांक 07.04.2022 तक कृत कार्रवाई से अवगत कराने का पत्र निर्गत होने के उपरांत जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 146 दिनांक 03.03.2022 के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के पत्रांक 771/गो० दिनांक 05.04.2022 से अंचलाधिकारी जगदीशपुर को 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिया गया|
अंचलाधिकारी जगदीशपुर ने दिनांक 06.04.2022 को जगदीशपुर थाना कांड संख्या – 164/2022 भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा 125 (A) R.P अधि०1952 के तहत मुकेश कुमार एवं रीता कुमारी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जिसमें CD की मांग की गई है।
कोविड-19 के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो मुकेश कुमार ने जो उस समय मुख्य पार्षद थे, कुँवर सिंह किला मैदान में कोविड-19 के आदेशों का उल्लंघन कर आम सभा वार्ड पार्षदों के साथ की थी जिसमें कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक, भोजपुर ने आदेश दिया था परन्तु इनसे प्रभावित होकर स्थानीय जगदीशपुर थाना ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जो पुलिस अधीक्षक, भोजपुर के आदेश का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है।
विधि द्वारा स्थापित आयोग एवं पुलिस अधीक्षक के आदेश तथा मुकेश कुमार के विरुद्ध शिकायत- पत्र देने पर स्थानीय अधिकारियों का रवैया ढुलमुल एवं मुकेश कुमार को बचाने की कार्यशैली जो अपराध करने के लिए संजीवनी प्रदान करने जैसी है। मुकेश कुमार जब मुख्य पार्षद थे तो जगदीशपुर थाना कांड संख्या 57/2017 के अभियुक्त राम एकबाल प्रसाद को कांड अंकित होने की तिथि से जमानत तक नगर पंचायत कार्यालय में ड्यूटी एवं वेतन भुगतान करवाते रहें।
हास्यपद तो यह है कि राम एकबाल प्रसाद थाना के पदाधिकारियों के अनुसार लगभग 10 से 11 माह फरार रहे जबकि अपने संरक्षण में मुकेश कुमार इनको नगर पंचायत कार्यालय में ड्यूटी कराते रहे। भारतीय दंड संहिता के धारा 212 के अनुसार किसी अपराधी को संरक्षण/आश्रय देने पर संरक्षण देने वाले पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। परंतु मुकेश कुमार से किसी ना किसी रूप से प्रभावित होने के कारण पदाधिकारियों द्वारा इनको बचाने का कार्य किया जाता है जो अपराधी पर प्रीमियम देने जैसा है।
राजीव एन० अग्रवाल की रिपोर्ट