नयी दिल्ली : कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‘हिजाबी’ दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए स्कूल—कॉलेजों में हिजाब पहने पर बैन को जायज करार दिया। कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की आस्था का हिस्सा मानने से साफ इनकार करते हुए वहां निर्धारित ड्रेस पहनने का ही आदेश दिया। इस संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की छात्राओं ने एक याचिका दायर कर राज्य सरकार के बैन को चुनौती दी थी।
हिजाब बैन के खिलाफ याचिका पर फैसला
हाईकोर्ट की बेंच ने आज मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं।
पूरे कर्नाटक में बढ़ाई गई सुरक्षा
फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की एवं पूरे कर्नाटक मेेेेेेेेेेें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।