डोरंडा कोषागार मामले में लालू को 5 साल जेल और 60 लाख जुर्माना

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रांची : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में CBI की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। चारा घोटाले के कुल मामले में लालू यादव 36 महीने 19 दिन जेल में काट चुके हैं। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था।

इसी मामले में मोहम्मद शाहिद को 5 साल की सजा और डेढ़ करोड़ जुर्माना, अजीत कुमार को 4 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना, बिरसा उरांव को 4 साल की सजा और 3 लाख रूपया जुर्माना, महिंदर सिंह बेदी को 4 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, उमेश दुबे को 4, सतेंद्र कुमार मेहरा 4 और राजेश मेहरा को 4 साल की सजा हुई है।

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लालू को सजा होने के बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यह तो होना था। लालूजी का चार्जशीट देव गौड़ाजी के समय और पहली सजा मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। फिर भी फँसा दिया गया यही राग अलापा जाएगा।

मालूम हो कि 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार केस में जज एस के शशि की कोर्ट ने 99 आरोपियों में से 24 को बरी किया है। 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 75 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

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