पटना : कोरोना से हुई मौत मामले में अब तक मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को फटकार लगाई है। इसके साथ ही इनको सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तलब भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को आज दोपहर दो बजे तक वर्चुअल सुनवाई के जरिए पेश होने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि, बिहार में अभी तक कोरोना वायरस से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मुआवजा नहीं मिलने के मामले में मुख्य सचिव को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिवों से दोपहर दो बजे ऑनलाइन पेश होने और यह स्पष्टीकरण देने को कहा है कि कोविड-19 से मृत्यु के मामलों में परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का वितरण उनके राज्यों में कम क्यों हुआ है ?
बता दें कि, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह दोपहर दो बजे आदेश सुनाएगी। उसने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से संपर्क करने और मुआवजा दावों का पंजीकरण और वितरण उसी तरह करने को कहा, जैसा 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान किया गया था।