पटना : बिहार की NDA ने शहर की सरकार को लेकर बड़ा फैसला ली है। सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत अब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके अलावा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चयन भी सीधे जनता करेगी। अबतक नगर निकायों में इन पदों का चयन वार्ड प्रतिनिधि करते थे।
अब प्रदेश के सभी 19 नगर निगमों के महापौर-उपमहापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है।
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है। अभी तक नगर निकायों में महापौर उपमहापौर वार्ड पार्षदों के बीच से ही चुने जाते थे। जो कि विवादों में रहता था। इसमें बाहुबल और धनबल की खबरें सामने आती थी। इसमें गुटबाजी काफी होती थी, जिसका नतीजा आम लोगों को उठाना पड़ता था, समय पर कार्यों का निष्पादन नहीं होता था।