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‘शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट जरूरी’

पटना : भाजपा नेता सह राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में पूर्ण मद्यनिषेध की सफलता के लिए राज्य सरकार ने हाल में जो बड़े प्रशासनिक बदलाव किये, उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं।

इसके साथ ही शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमों का बोझ कम करने के लिए 75 विशेष अदालतें गठित करने का फैसला सराहनीय है। ऐसे मामले जल्द निपटाये जाने चाहिए ताकि मदिरा सेवन के आरोपी को न्याय मिलने में देरी न हो। कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर ही किसी नेक कानून को जनता में स्वीकार्य बना सकते हैं।

अन्य ट्वीट में सुमो ने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां समाज सुधार और राजनीति साथ-साथ चलती है। सरकार ने घरेलू हिंसा रोकने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के खयाल से शराबबंदी कानून लागू किया। शराबबंदी, बाल-विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध मानव श्रंखलाओं के कीर्तिमान भी यहीं बने।

इस्लाम में शराबखोरी को गुनाह माना जाता है। मुस्लिम देशों में पूर्ण शराबबंदी लागू है। वहाँ स्थानीय नागरिकों पर कड़े शराबबंदी कानून लागू हैं। कोई भी धर्म शराब पीने को जायज नहीं ठहराता, फिर भी कुछ लोग इसके पक्ष में दलील दे कर गुमराह कर रहे हैं।