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खनन विभाग का आदेश, ट्रक को बिना ढंके नहीं होगी बालू की ढुलाई

पटना : बालू घाटों की बंदोबस्ती के साथ ही प्रदेश में बालू खनन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खनन विभाग ने बालू की ढुलाई और उससे संबंधित प्रक्रिया के लिए गइडलाइन जारी किया है। जारी गाइड लाइन के मुताबिक ट्रक को ढंके बिना बालू की ढुलाई नहीं हो सकती है। यानी बालू एक जगह से दूसरे जगह तक ढुलाई के लिए ढककर ले जाना होगा। साथ ही खनन विभाग की ओर से मिला ई-चालान ट्रक मालिकों को नहीं देने की हिदायत दी गई है, यह चालान ठेकेदारों को दी गई है।

गाइडलाइन के तहत गीला बालू ले जाना मना है। ठेकेदारों को बालू निकालने के बाद सूख जाने पर ही बेचने और उठाव की अनुमति होगी। बालू घाटों की बंदोबस्ती की दो फीसदी राशि जिला खनिज विकास कोष में जमा करनी होगी। इस राशि से बालू घाटों के आस-पास का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

वहीं, ठेकेदारों को बालू घाटों का जियो-कोऑर्डिनेट भी जमा करने के लिए कहा गया है। इसके जरिए खनन गतिविधियों की निगरानी में राज्य सरकार को आसानी होगी। ठेकेदारों को बालू घाटों का टेंडर फाइनल होने के चार दिनों के भीतर अग्रिम राशि की पहली किस्त जमा होगी।