आज से प्लास्टिक बैग को भूलकर करें झोला का यूज वर्ना जुर्माना के साथ जेल
पटना : पर्यावरण विभाग द्वारा बिहार राज्य में आज 14 दिसम्बर की मध्य रात्रि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक (Ban) लगा दी जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ही नहीं, बल्कि इसका आयत, विनिर्माण, परिवहन, वितरण और विक्रय करना भी दंडनीय अपराध होगा। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, थर्माकोल के बने कप, कटोरी और प्लेट के अलावा प्लास्टिक से बने बैनर और ध्वज, प्लास्टिक के पानी पाउच जैसे सामानों की भी बिक्री नहीं होगी। अगर कोई इसको कोई उपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस व्यक्ति पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी आईपीसी (IPC) की धारा के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अनुपालन नहीं करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर इसके तहत 5 साल की जेल के साथ ही 1 लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान लागू किया गया है। दरअसल, प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण खराब हो रहा है। साथ ही खासकर मिट्टी की उर्वर शक्ति में भी कम आ रही है। कई राज्यों में तो पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिए हैं। अब बिहार में भी दुकानदार प्लास्टिक के बने कैरी बैग की जगह कॉकेट के बैग का इस्तेमाल करेंगे।