1767 अमीनों की नियुक्ति विज्ञापन को रद्द कर कोर्ट ने तीन माह के भीतर पुनः प्रकाशित करने का दिया आदेश
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें।
बता दें कि रद्द करने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि अमीन पद पर बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा जो शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था। वहा शैक्षणिक योग्यता प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार बारहवीं पास होने के साथ अमानत की डिग्री या आई टी आई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र बारहवीं पास होना ही काफी हैं।
उम्मीद्वारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चैलेंज किया था। जिसे आज मंगलवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे अमीनो की रिक्त पदों पर बहाली के लिए तीन माह के भीतर विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया।