1 जनवरी से ATM निकासी की लिमिट लांघी तो देना पड़ेगा एक्सट्रा चार्ज
नयी दिल्ली : नववर्ष की पहली जनवरी से ATM से कैस निकालना महंगा होने वाला है। अब अगर आपने एटीएम से तय सीमा से ज्यादा बार निकासी की तो उसके लिए चार्ज देना होगा। आपको तय लिमिट से ज्यादा के हर निकासी के लिए 21 रुपये और जीएसटी देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार बैंक से तय सीमा से ज्यादा बार निकासी पर चार्ज देना होगा।
रिजर्व बैंक ने जून में बैंकों को इजाज़त दी थी कि 1 जनवरी, 2022 से मुफ़्त लेनदेन की मासिक सीमा से अधिक बार एटीएम इस्तेमाल करने पर लोगों से वे ज़्यादा शुल्क वसूल सकते हैं। एक्सिस बैंक ने इस बारे में कहा कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक्सिस या दूसरे बैंकों के एटीएम से मुफ़्त लेनदेन की सीमा से अधिक बार लेनदेन करने पर 1 जनवरी, 2022 से 21 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा।
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि उच्च इंटरचेंज शुल्क की भरपाई करने और बढ़ी हुई लागत को देखते हुए बैंकों को अपने ग्राहकों से 21 रुपए तक शुल्क वसूलने की इजाज़त है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।