पटना : पटना के गाँधी मैदान ब्लास्ट को लेकर फैसला आ गया है। 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल, एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने जजमेंट आर्डर पढ़ें। 27 अक्टूबर 2013 को हुए ब्लास्ट में NIA कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी करार दिया था।
हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी औ इम्तियाज आलम को फांसी की सजा सुनाई गई है। उमर सिद्दकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अहमद हुसैन और फिरोज को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इफ्तियार आलम को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
मुख्य छह आरोपित जिसे फांसी और उम्रकैद की सजा हुई है उसपर देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया गया है।
ज्ञातव्य हो कि भाजपा की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान व पटना रेलवे जंक्शन पर सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी और सैंकड़ों लोग घायल हुए थे।